National Herald Case: कांग्रेस से जुड़े मामले में ED का बड़ा एक्शन, कब्जे में लेगी 661 करोड़ की संपत्ति

National Herald Case: इस मामले की शुरुआत बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने की थी. उन्होंने 2010 में यंग इंडियन द्वारा एजेएल की 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियों के अधिग्रहण को 'आपराधिक हेराफेरी' करार दिया था.

Published: April 12, 2025 5:31 PM IST

By Akarsh Shukla

National Herald Case: कांग्रेस से जुड़े मामले में ED का बड़ा एक्शन, कब्जे में लेगी 661 करोड़ की संपत्ति

National Herald Case: कांग्रेस से जुड़े बेहद चर्चित नेशनल हेराल्ड केस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस से जुड़ी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है. शनिवार को ईडी ने बताया कि उसने 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किए हैं. यह मामला नेशनल हेराल्ड केस के नाम से जाना जाता है, जिसमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आरोपी हैं.

तीन जगहों पर लगाए गए नोटिस

ईडी ने शुक्रवार को तीन जगहों पर नोटिस चिपकाए. इनमें दिल्ली के आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा इलाके में एक प्रॉपर्टी और लखनऊ के बिशेश्वर नाथ रोड पर एजेएल का भवन शामिल हैं. दिल्ली और लखनऊ की संपत्तियों को खाली करने का आदेश दिया गया है, जबकि मुंबई की संपत्ति के लिए कंपनी को किराया ईडी को ट्रांसफर करने का विकल्प दिया गया है. यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 8 और नियम 5(1) के तहत की गई है. इन संपत्तियों को ईडी ने नवंबर 2023 में अटैच किया था, जिसे पीएमएलए की अथॉरिटी ने भी पुष्टि की थी.

क्या है नेशनल हेराल्ड केस?

यह मामला एजेएल और इसकी होल्डिंग कंपनी यंग इंडियन से जुड़ा है. नेशनल हेराल्ड अखबार एजेएल द्वारा प्रकाशित होता है, जिसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है. सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन में 38-38 प्रतिशत शेयरधारक हैं. ईडी का आरोप है कि यंग इंडियन और एजेएल की संपत्तियों का इस्तेमाल अवैध तरीके से 18 करोड़ रुपये की फर्जी डोनेशन, 38 करोड़ रुपये की फर्जी अग्रिम किराया और 29 करोड़ रुपये के फर्जी विज्ञापनों के जरिए अपराध की आय बढ़ाने के लिए किया गया.

सुब्रमण्यम स्वामी ने की थी केस की शुरुआत

इस मामले की शुरुआत बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने की थी. उन्होंने 2010 में यंग इंडियन द्वारा एजेएल की 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियों के अधिग्रहण को ‘आपराधिक हेराफेरी’ करार दिया था. इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की.

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