WiFi की चोरी किए तो खैर नहीं! इतने साल की हो सकती है जेल
Brijnandan Dubey September 5, 2023 3:29 PM IST
अगर कोई बिना अनुमति के किसी का Wi-Fi या Mobile Hotspot यूज करता है तो उसे Information Technology Act, 2000 यानी IT Act के सेक्शन 66 के तहत तीन साल तक के लिए जेल हो सकती है.