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अगर आप बिना इजाजत अपने पड़ोसी का WiFi यूज करते हैं या अपने दोस्त का Mobile Hotspot यूज करते हैं तो संभल जाइए. नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है. ये क्राइम है. एक दंडनीय अपराध है. अगर कोई बिना अनुमति के किसी का Wi-Fi या Mobile Hotspot यूज करता है तो उसे Information Technology Act, 2000 यानी IT Act के सेक्शन 66 के तहत तीन साल तक के लिए जेल हो सकती है. साथ ही 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. सेक्शन 66 में कहा गया है कि अगर कोई बिना इजाजत के किसी का कंप्यूटर या WiFi का एक्सेस लेता है और उसका Misuse करता है तो इस कृत्य को बेईमानी या धोखाधड़ी माना जाएगा.
इसके साथ ही IT Act के सेक्शन 43 में बताया गया है कि वो कौन से कृत्य हैं जो अपराध की कैटेगरी में आएंगे. इसमें कहा गया है कि अगर कोई बिना इजाजत के आपके कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करता है या एक्सेस लेता है या एक्सेस लेने की कोशिश करता है तो ये अपराध है. इसमें WiFi का एक्सेस लेना, कंप्यूटर का डेटाबेस चुराना, कॉपी करना शामिल है. साथ ही अगर आप किसी तीसरे शख्स को किसी के कंप्यूटर से छेड़छाड़ करने में मदद करते हैं तो ये भी अपराध है.
पिग्गीबैकिंग WiFi क्या है?
एक शब्द है- पिग्गीबैकिंग. जब कोई बिना अनुमति के पड़ोसी का WiFi यूज करता है या घर के पास खड़ा कोई शख्स आपका WiFi यूज करता है तो इसे पिग्गीबैकिंग WiFi कहते हैं. कई राज्यों मे इसके खिलाफ कानून बना है. ऐसे कई मामले हैं जहां पर पड़ोसी मुफ्त में WiFi का इस्तेमाल करने के लिए बिना इजाजत के एक्सेस लेता है. आप बिना इजाजत पड़ोसी के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं तो ये चोरी के बराबर है.
कैसे पता करें कोई आपके WiFi का इस्तेमाल कर रहा है?
अगर आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है तो तुरंत जांच करें कि कहीं कोई आपको नेटवर्क समस्या तो नहीं आ रही है. बिना इजाजत के कोई आपके WiFi से कनेक्ट तो नहीं है. इसलिए बुहत जरूरी है कि आप समय रहते WiFi Password चेंज करें. अगर कोई आपका WiFi हैक करके किसी घटना को अंजाम देता है तो इसके लिए आपको ही जिम्मेदार माना जाएगा. इसलिए अगर आपको लगता है कि किसी ने आपका WiFi हैक कर लिया तो पुलिस में इसकी शिकायत करें. अगर आप शिकायत नहीं करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ सकता है. IP Address से पुलिस आपके घर का पता लगा सकती है.
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