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Railways News: ट्रेन टिकट कैंसिल करवाने पर कितना लगता है चार्ज? स्लिपर से AC तक...जानें यहां

रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग की समय अवधि में भी बदलाव किया है. नए नियम के अनुसार, एडवांस रिजर्वेशन की अवधि 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई है.

By Anjali Karmakar | Updated: May 8, 2025 5:06 PM IST

क्लास के हिसाब से कटेगा कैंसिलेशन चार्ज

भारतीय रेलवे समय-समय पर अपने नियमों में बदलाव करता रहता है, ताकि लोगों की रेल यात्रा सुविधाजनक बनी रहे. साथ ही सिस्टम में भी ट्रांसपिरेंसी रहे. अक्सर लोग ट्रेन का टिकट तो ले लेते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर सफर करते. ऐसे में अपना टिकट कैंसिल कर देते हैं. इस प्रोसेस के लिए रेलवे ने नियम बदल दिए हैं. अब क्लास के हिसाब से कैंसिलेशन चार्ज कटेगा और रिफंड मिलेगा.

कितना कटेगा पैसा?

नए नियम के मुताबिक, AC फर्स्ट क्लास/एक्जिक्यूटिव क्लास का कैंसिलेशन चार्ज 240 रुपये, AC 2 टियर/फर्स्ट क्लास का 200 रुपये, AC 3 टियर/चेयरकार/AC 3 इकोनॉमी का 180 रुपये, स्लीपर क्लास का 120 रुपये और सेकेंड क्लास का कैंसिलेशन चार्ज 60 रुपये कर दिया गया है.

सेकेंड क्लास में कितना है कैंसिलेशन चार्ज?

रेलवे के नियमों के मुताबिक, अगर आपका टिकट सेकेंड क्लास में है. आप टिकट को ट्रेन के डिपार्चर होने से 48 घंटे पहले कैंसिल कराते हैं, तो इस स्थिति में 60 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से चार्ज कटेगा.

AC चेयर कार कैंसिल किया तो?

वहीं, अगर आप AC चेयर कार और थर्ड AC क्लास का टिकट 24 घंटे पहले कैंसिल कराते हैं, तो 180 रुपये का कैंसिलेशन चार्ज लिया जाएगा. सेकेंड AC में यह चार्ज 200 रुपये और फर्स्ट AC और एग्जीक्यूटिव क्लास में 240 रुपये की कटौती की जाएगी.

स्लीपर क्लास के टिकट पर 120 रुपये का लगेगा चार्ज

स्लीपर क्लास का टिकट कैंसिल करने पर 120 रुपये लगेंगे.स्लीपर क्लास की टिकट पर GST एड नहीं होता है. AC क्लास की टिकटों पर रेलवे GST चार्ज जोड़ती है. ट्रेन के हिसाब से इस चार्ज को जोड़ा जाता है.

12 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल कराया तो देंगे 25%

अगर टिकट कंफर्मेशन के बाद आप ट्रेन के डिपार्चर से 48 घंटे से लेकर 12 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल कराते हैं, तो इस स्थिति में आपके टिकट की कुल राशि का 25% काटा जाता है.

वेटिंग टिकट पर AC कोच में चढ़ें तो भरेंगे जुर्माना

अब तक टिकट कंफर्म नहीं होने पर यात्री AC या स्लीपर कोच में जाकर खाली सीटों पर बैठ जाते थे, या फिर TTE से संपर्क कर खाली सीट लेते थे. लेकिन, नए नियमों के बाद अब यात्री का टिकट वेटिंग का रहा, तो उसे रिजर्व कोच में चढ़ने का अधिकार नहीं होगा. अगर आप वेटिंग टिकट लेकर AC कोच में यात्रा करते पकड़े गए, तो 440 रुपये जुर्माना देना होगा. इसी तरह स्लीपर क्लास में सफर करने पर 250 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. इसके अलावा, आपको ट्रेन के पहले स्टेशन से उस स्टेशन तक का किराया देना होगा जहां आप पकड़े गए हैं.

अब 60 दिन पहले ही होगी एडवांस बुकिंग

रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग की समय अवधि में भी बदलाव किया है. नए नियम के अनुसार, एडवांस रिजर्वेशन की अवधि 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई है. इसका मतलब है कि अब यात्री यात्रा से दो महीने पहले टिकट बुक करा सकेंगे. रेलवे ने कहा कि इस कदम से रेलवे मैनेजमेंट में सुधार आएगा.