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ITR फाइल करते समय अक्‍सर हो जाती हैं ये 8 गलत‍ियां, एक से भी चूके तो पड़ जाएगा भारी

ITR दाखिल करना महज फॉर्म भरना नहीं होता. कई बार छोटी-छोटी गलतियां आपको महंगी पड़ सकती हैं. हम यहां आपको 8 गलतियों के बारे में बता रहे हैं:-

By Anjali Karmakar | Updated: May 8, 2025 9:38 PM IST

ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई

प्रिवियस ईयर में इनकम टैक्स कट चुका है. नए फाइनेंशियल ईयर में आपने इंवेस्टमेंट प्रूफ भी दे दिया होगा. अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की बारी है. ज्यादातर लोगों के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है. समय से ITR फाइल करके आप पेनाल्टी, टैक्स नोटिस और रिफंड में देरी से बच सकते हैं. ITR दाखिल करना महज फॉर्म भरना नहीं होता. कई बार छोटी-छोटी गलतियां आपको महंगी पड़ सकती हैं. हम यहां आपको 8 गलतियों के बारे में बता रहे हैं:-

सही ITR फॉर्म चुनें

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई ITR फॉर्म निर्धारित किए हैं. आपको अपनी इनकम के सोर्स के आधार पर सावधानी से अपना तय ITR फॉर्म चुनना होगा. वरना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे रिजेक्ट कर देगा. आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 139(5) के तहत रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा जाएगा.

फॉर्म 26AS जरूर करें डाउनलोड

फॉर्म 26AS या टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट आपकी इनकम पर काटे गए TDS के पेमेंट की सभी जानकारी दे देता है. अपना टैक्स रिफंड क्लेम करने से पहले इसे जरूर जांच लें. टैक्सपेयर को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले Form 26AS और Form 16/16A से इनकम मिलाने के लिए कहा जाता है. यह टैक्स कैलकुलेशन में किसी भी तरह की गलती से आपको बचाएगा, जिससे आप एक सही टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे.

इनकम की सही जानकारी दें

हमेशा अपनी इनकम की सही जानकारी देनी चाहिए. अगर आप जानबूझकर या गलती से भी अपनी इनकम के सभी सोर्स नहीं बताते हैं, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है. सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट और घर के रेंट से होने वाली इनकम जैसी जानकारियां भी ITR में देनी होती हैं. ये भी टैक्स के दायरे में आती हैं.

बैंक अकाउंट की डिटेल

ज्यादातर लोग ITR फाइलिंग के समय अपने सभी बैंक अकाउंट की जानकारी नहीं देते. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ तौर पर कहा है कि टैक्सपेयर्स को अपने नाम पर रजिस्टर्ड सभी बैंक अकाउंट की जानकारी देना जरूरी है.

टैक्स स्लैब की सही जानकारी जरूरी

रिटर्न फाइलिंग के दौरान आपको अपनी कमाई और स्लैब की सही जानकारी होना बेहद जरूरी है. आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं, इसी आधार पर ITR फाइल करना चाहिए. इसके साथ ही आपको ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम की जानकारी रखनी होगी.

सही व्यक्तिगत जानकारी दें

अपनी सभी जानकारियों को सही-सही ITR फॉर्म में भरें. ध्यान रहे कि आपके नाम की स्पेलिंग, पूरा पता, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर जैसी जानकारी आपके पैन, ITR और आधार में एक जैसी हो. वही मोबाइल नंबर डालें जिस पर SMS आ सके. गलत जानकारी देने पर आपको रिफंड मिलने में मुश्किल होगी.

आखिरी तारीख का न करें इंतजार

ज्यादातर लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आखिरी तारीख का इंतजार करते हैं. ऐसे में किसी तरह की गलती होने पर आपको उसे सुधारने का समय नहीं मिल पाता है. इसलिए आप किसी भी गलती से बचना चाहते हैं, तो आखिरी तारीख का इंतजार न करें.

टैक्स रिटर्न को वेरिफाई करें

कई लोगों को लगता है कि टैक्स रिटर्न भरने के बाद उनका काम खत्म हो गया है, लेकिन आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरिफाई भी करना होता है. आप अपने इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल से अपने टैक्स रिटर्न को ई-वेरिफाई कर सकते हैं.

कितने का जुर्माना?

ITR की डेडलाइन से चूकने पर आपको 5000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. देर करने से कुछ टैक्स बेनिफिट से भी हाथ धोना पड़ सकता है. इसलिए समय पर रिटर्न फाइल करें.