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सरकारी कामकाज में ट्रांसपिरेंसी लाने और करप्शन पर लगाम लगाने के मकसद से आज से 20 साल पहले सूचना का अधिकार(Right to Information) अस्तित्व में आया था. RTI एक्ट कांग्रेस की अगुवाई वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी UPA सरकार के दौरान 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था. इस अधिकार से राष्ट्र अपनी शासन व्यवस्था और कामकाज को सार्वजनिक करता है. RTI एक्ट के तहत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग, ऑफिस या निकाय से सूचना या जानकारी मांग सकता है.
आप सूचना का अधिकार (RTI) के तहत सरकार से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. इसका जवाब जिम्मेदारों को देना ही होगा. हालांकि, कुछ ऐसी चीजें हैं; जो RTI के दायरे में नहीं आतीं. सरकार इनका जवाब देने से मना भी कर सकती है.
आइए समझते हैं क्या है RTI? इसे कौन लगा सकता है? RTI लगाने का ऑनलाइन प्रोसेस क्या है? इसके लिए कितनी फीस लगती है और कितने दिन में जवाब आ जाता है:-
क्या है RTI?
RTI आम आदमी का अधिकार है. उसके पास सरकारी डिपार्टमेंट में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपने हक की जानकारी लेने का राइट है.
इसे कौन लगा सकता है?
सूचना के अधिकार (RTI) कानून के तहत कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी मांग सकता है. यह अधिकार हर नागरिक को दिया गया है, ताकि वह सरकार के कामकाज के बारे में पारदर्शिता सुनिश्चित कर सके.
RTI के तहत कौन सी सूचनाएं मांग सकते हैं?
1.समस्त सरकारी विभाग, सभी मंत्रालय, सभी सरकारी कार्यालय व निकाय, शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक संस्थाएं, पब्लिक सेक्टर यूनिट से संबंधित विभिन्न दस्तावेज , रिकॉर्ड का निरीक्षण, ज्ञापन,आदेश, नोटिस , आंकड़ों संबंधी सामग्री, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, प्रेस रिलीज , नमूने, मॉडल, सलाह, मत ईमेल , इलेक्ट्रोनिक सामग्री जैसे फ्लॉपी , डिस्क या अन्य कोई भी सूचना जो सार्वजनिक किए जाने योग्य हो…सूचना के अधिकार के तहत मांगी जा सकती हैं.
2. केंद्रीय,राज्य व केंद्र-शासित प्रदेश द्वारा स्थापित, गठित, स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता प्राप्त सभी कार्यालय, विभाग , संस्थान , निकाय व बोर्ड सूचना के अधिकार के दायरे में आते हैं. इनसे सार्वजनिक किए जाने योग्य हर तरह की सूचनाएं कॉपी, प्रिंट, रिकॉर्डिंग सहित सभी विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और गैर-इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्राप्त की जा सकती है.
कौन सी सूचनाएं नहीं मांगी जा सकती?
RTI से कैसे मांग सकते हैं जानकारी?
RTI फाइल करने का ऑनलाइन तरीका?
कितनी फीस लगेगी?
RTI के तहत सूचनाएं प्राप्त करने के लिए 10 रुपये की फीस ली जाएगी. यह फीस कैश, डिमांड ड्राफ्ट,पोस्टल ऑर्डर या अन्य माध्यमों से जमा कराई जा सकती है.ये फीस सूचना प्राप्ति के लिए अनुरोध किए जाने वाले आवेदन के साथ ही जमा करानी होती है. इसके अतिरिक्त अगर सूचना प्रिंट या फोटो कॉपीज के जरिए लेनी है, तो 2 रुपये प्रति पेज की दर से और जमा कराने होते हैं.
कब तक मिलेगी सूचना?
लोक सूचना अधिकारी को अधिकतम 30 दिन की अवधि में आवश्यक रूप से सूचना देनी होगी. सूचना किसी अन्य विभाग से संबंधित है ,तो इसकी अवधि 35 दिन की होती है. अगर सूचना किसी की जीवन रक्षा या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो 48 घंटे में सूचना देना अनिवार्य होता है.
अगर गलत सूचना मिले तो?
अगर कोई सूचना अधिकारी भ्रामक सूचना देता है या सूचना का अनुरोध स्वीकार नहीं करता है या निर्धारित अवधि में सूचना नहीं देता है, तो उसकी सैलरी से 250 से 25000 रुपये तक काटे जाएंगे. इसके साथ ही सही सूचना दिए जाने के लिए प्रतिबंधित किए जाने के प्रावधान अधिनियम में उल्लिखित हैं.
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