
गाड़ी चलाने के लिए DL जरूरी डॉक्यूमेंट
ड्राइविंग लाइसेंस एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, जो किसी व्यक्ति को वाहन चलाने की कानूनी अनुमति देता है. मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के मुताबिक, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनने के लिए आमतौर पर 18 साल की उम्र होनी चाहिए. कुछ मामलों में 16 साल की उम्र में भी DL बनवाया जा सकता है, लेकिन यह सिर्फ उन व्हीकल के लिए होता है, जिनकी इंजन कैपासिटी 50 CC से कम होती है. जैसे स्कूटी या बाइक.