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छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर निगम क्षेत्र में मस्जिद की जमीन के पास अवैध कब्जा कर बनाई गई 100 से अधिक दुकानों पर निगम ने सोमवार को बुलडोजर चलाया. दरअसल, जोन-3 करबला मस्जिद कमेटी को छोटी-सी भूमि मस्जिद बनाने के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन कमेटी ने लगभग 2.5 एकड़ भूमि पर दुकानें और मैरिज हाल बनाकर उसका व्यवसायीकरण किया था, जिसपर नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलाया.
अतिक्रमण को हटाने के लिए मौके पर एसडीएम और तहसीलदार 100 से ज्यादा जवानों के साथ पहुंचे थे. साथ ही कई थानों की फोर्स भी अतिक्रमण स्थल पर सुबह 5 बजे ही पहुंच गई थी. प्रशासन जब अतिक्रमण हटा रही थी तब अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे, ताकि शांति भंग करने की किसी भी कोशिश को नकाम किया जा सके.
अधिकारियों ने बताया कि स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कर्बला समिति को मस्जिद निर्माण के लिए 800 वर्ग फीट जमीन दी थी, लेकिन समिति ने ढाई एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर दुकानें, मजार और मैरिज हॉल का निर्माण कर लिया था जो पूरी तरह से अवैध था. इस अवैध अतिक्रमण को लेकर बीते दिनों हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
हाईकोर्ट ने अतिक्रमण पर निर्णय लेने के लिए दुर्ग कलेक्टर को 120 दिन का समय दिया था.
निगम आयुक्त ने तीन दिन पहले अतिक्रमणकारियों को इस संबंध में नोटिस दिया था लेकिन इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया. भिलाई निगम आयुक्त देवेश ध्रुव ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध निर्माण करने वालों पर कड़ी कारवाई करते हुए शिकंजा कसा जाये, जिससे अतिक्रमण पर रोक लगाई जा सके.
(इनपुट: IANS)
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