अविवाहित महिला और पुरुषों पर पेंशन देने का ऐलान किया गया है. क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल भी इसके पत्र होंगे?
21 Jul, 2023
Zeeshan Akhtar
हरियाणा सरकार ने अविवाहितों के लिए 2,750 रुपये प्रति माह की पेंशन का प्रावधान किया है.
सरकार ने 1 जुलाई से 45 से 60 साल की उम्र के उन अविवाहित लोगों के लिए पेंशन योजना शुरू की है, जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम है.
हरियाणा सरकार ने इसे लेकर स्थिति स्पष्ट की है. यदि आप अविवाहित पुरुष या महिला हैं और लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो पेंशन के पात्र नहीं होंगे.
पेंशन के लिए लाभार्थियों को आधिकारिक तौर पर अविवाहित रहना होगा. समान आयु वर्ग के विधुर और विधवाओं के लिए उनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं हो, उन्हें पेंशन मिलेगी.
प्रत्येक लाभार्थी को आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा. अगर लाभार्थी शादी करता है तो उसे विभाग को सूचित करना होगा अन्यथा उससे 12 प्रतिशत ब्याज के साथ कुल राशि की वसूली की जाएगी.
कोई अन्य पेंशन ले रहा है तो वह इस पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा. हरियाणा में 65,000 अविवाहित पुरुष और महिलाओं के अलावा 5,687 विधुर या विधवाएं हैं.
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