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Madhya Pradesh Liquor Ban: मध्यप्रदेश में आज यानी 1 अप्रैल से कई जगहों पर शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है. राज्य सरकार की नई आबकारी नीति के अनुसार, मध्यप्रदेश के 19 धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है. बीते 25 जनवरी को BJP के नेतृत्व वाली मध्यप्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति की घोषणा की थी, जिसमें राज्य के 19 धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री और खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल है. एमपी के जिन स्थानों पर शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है उनमें उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर और ओरछा शामिल हैं.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शराबबंदी के फैसले की घोषणा की थी और 24 जनवरी को लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर से जुड़े महेश्वर कस्बे में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई थी.
अधिकारी ने बताया कि फैसले के अनुसार, उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक की संपूर्ण नगरीय सीमा और सलकनपुर, कुंडलपुर, बांदकपुर, बरमानकलां, बरमानखुर्द और लिंगा की ग्राम पंचायत सीमा में सभी शराब की दुकानें और बार बंद रहेंगे.
रामायणी कुटी आश्रम के महंत राम हृदय दास ने मध्यप्रदेश सरकार के फैसले की सराहना की. दास ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, ‘यह एक स्वागत योग्य फैसला है. मध्यप्रदेश सरकार को हमारी बधाई, लेकिन यह फैसला पहले लिया जाना चाहिए था. यह बहुत अच्छा फैसला है. हमें उम्मीद है कि सरकार के फैसले को सही तरीके से लागू किया जाएगा..’
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