सपा नेता आजम खान की जिस केस में विधायिकी गई थी उसमें वे बाइज्जत बरी हो गए हैं.

24 May, 2023

Mangal Yadav

आजम खान को राहत देते हुए रामपुर की सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया.

रामपुर की कोर्ट ने आजम को भड़काउ भाषण मामले में बरी कर दिया.

निचली अदालत से हुई 3 साल की सजा के खिलाफ आजम खान सेशन कोर्ट में पहुंचे थे.

3 साल की सजा के बाद आजम खान की विधायकी और वोट देने का अधिकार खत्म हो गया था.

फिलहाल बरी होने के बावजूद उनकी विधायकी बहाल नहीं होगी. क्योंकि उस पर उपचुनाव हो चुका है.

आजम खान अब आगे चुनाव लड़ने के योग्य हो गए हैं. दोषी होने पर वे चुनाव नहीं लड़ पाते.

यह सजा उन्हें वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने पर हुई थी.

3 साल सजा पाने के बाद आजम खान जमानत पर रिहा थे.

आजम खान की रामपुर से विधायकी जाने पर उपचुनाव हुए थे. जिसमें सपा हार गई थी.

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