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हर किसी को नौकरी के बाद रिटायरमेंट की जिदंगी की फिक्र रहती है. कुछ लोग अपने रिटायरमेंट लाइफ के लिए अभी से प्लान करते हैं और किसी अच्छे फंड में इंवेस्ट करते हैं.अगर आप भी अपनी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को सिक्योर करना चाहते हैं, तो नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है.यह एक लॉन्ग-टर्म रिटायरमेंट इंवेस्टमेंट स्कीम है, जो न सिर्फ रिटायरमेंट के बाद की फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है, बल्कि टैक्स सेविंग और मार्केट से जुड़ी ग्रोथ का मौका भी देती है.
आइए समझते हैं कब लॉन्च हुई थी NPS? इस अकाउंट को कौन खोल सकता है? NPS में इंवेस्ट किया तो ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में से किसमें ज्यादा फायदा मिलेगा? अगर 60 साल बाद हमें 1 लाख रुपये की पेंशन चाहिए, तो NPS में कितना अमाउंट इंवेस्ट करना चाहिए:-
2004 में लॉन्च हुआ था NPS
NPS एक स्कीम है, जिसे भारत सरकार ने साल 2004 में लॉन्च किया था. इसका मकसद लोगों को रिटायरमेंट के बाद एक स्थायी और भरोसेमंद इनकम देना है. इस स्कीम को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) रेगुलेट करती है. शुरुआत में यह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन 2009 में इसे सभी भारतीय नागरिकों के लिए खोल दिया गया.
NPS में कौन अकाउंट खुलवा सकता है?
कोई भी भारतीय नागरिक अकाउंट NPS अकाउंट खुलवा सकता है. इसके लिए उसकी उम्र 18 साल से 70 साल के बीच होनी चाहिए. नौकरीपेशा, व्यापारी, फ्रीलांसर, स्वरोजगार से जुड़े लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं.
NPS अकाउंट खोलने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?
कैसे मिलती है पेंशन?
इस स्कीम में निवेश करने वाला व्यक्ति हर महीने या सालाना एक तय रकम जमा करता है. यह पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स की ओर से शेयर मार्केट, सरकारी बॉन्ड और दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जाता है. जब निवेशक की उम्र 60 साल होती है, तो उसे जमा रकम का एक हिस्सा लम्पसम (एकमुश्त) मिल जाता है. बाकी रकम से उसे हर महीने पेंशन मिलती रहती है.
NPS के फायदे
NPS लिया है तो ओल्ड या न्यू रिजीम में कौन सा फायदेमंद?
ओलड टैक्स रिजीम में NPS में इंवेस्टमेंट पर टैक्स छूट मिलती है.सेक्शन 80C और अन्य डिडक्शन्स का फायदा भी लिया जा सकता है. लेकिन, अगर आप NPS में निवेश करते हैं और नए टैक्स रिजीम में हैं, तो इसका फायदा लेने के लिए आपको एक तरीका अपनाना होगा. आपको अपने NPS अकाउंट को “कॉर्पोरेट/एंप्लॉयर मॉडल” में बदलना होगा. इससे आपको टैक्स में सीधा फायदा मिलेगा.
टैक्स में कितनी छूट मिलेगी?
अगर कोई एम्प्लॉयी NPS में इंवेस्ट करता है, तो उसे 13.7 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.नए टैक्स स्लैब के अनुसार 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है. वहीं, 14% NPS कॉन्ट्रिब्यूशन पर एडिशिनल रिबेट है. ऐसे में अगर आपकी सैलरी 13.7 लाख रुपये सालाना तक है. आप NPS में निवेश करते हैं, तो आपको टैक्स नहीं देना होगा.
1 लाख की पेंशन चाहिए तो कितना करना होगा इंवेस्ट?
NPS कैल्कुलेटर के मुताबिक, अगर आप 21 साल से NPS में निवेश शुरू करते हैं, तो अगले 40 साल तक आपको हर महीने 1000 रुपये का निवेश करना होगा. पेंशन के लिए आपको एन्युटी खरीदनी होगी.आपको कुल कॉर्पस का एन्युटी प्लान में 50% निवेश करना होगा. वहीं, निवेश पर अनुमानित रिटर्न 12% सालाना रखें,रिटायरमेंट पर कुल कॉर्पस 3,50,44,023 रुपये (3.51 करोड़ रुपये) हो जाएगा. आपकी पेंशन वेल्थ 1,75,22,012 रुपये यानी (1.75 करोड़ रुपये) हो जाएगी.ऐसे में मंथली पेंशन 1,16,800 रुपये होंगे.
NPS अकाउंट कैसे खोल सकते हैं?
NPS अकाउंट खोलने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई किया जा सकता है:-
-ऑनलाइन के लिए eNPS पोर्टल https://enps.nsdl.com या https://enps.kfintech.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
-ऑफलाइन अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक, पोस्ट ऑफिस या ऑफिशियल NPS सेवा केंद्र (POP-Points) से अकाउंट खोल सकते हैं.
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