जॉब चेंज करने पर आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा PF, EPFO ने बदल दिए ये नियम
28 Apr, 2025
Anjali Karmakar
सभी सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों का एक प्रॉविडेंट फंड अकाउंट होता है. इसे कर्मचारी भविष्य निधि आयोग(EPFO) मैनेज करती है.
PF में एम्प्लॉयी की बेसिक सैलरी का 12% हर महीने कॉन्ट्रिब्यूट होता है.इतना ही हिस्सा एम्प्लॉयर कंपनी भी देती है.
नौकरी बदलने पर अब तक PF ट्रांसफर में Source Office और Destination Office की मंजूरी जरूरी थी.
अब EPFO ने फॉर्म 13 सॉफ्टवेयर में बदलाव कर दिया है. इससे डेस्टिनेशन ऑफिस में ट्रांसफर क्लेम की मंजूरी की जरूरत खत्म हो गई है.
Revamped Form 13 से ट्रांसफर Source Office से अप्रूव होगा, पुराना अकाउंट मेंबर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा.
EPFO ने UAN जनरेट करने और पुराने PF अमाउंट को क्रेडिट करने के लिए आधार की अनिवार्यता भी कुछ मामलों में हटा दी है.
PF अमाउंट की सुरक्षा के लिए ऐसे UAN फ्रीज्ड रहेंगे और सिर्फ आधार से लिंक होने के बाद ही ऑपरेशनल होंगे.
PF अमाउंट के टैक्सेबल और नॉन-टैक्सेबल हिस्से को साफ-साफ डिवाइड कर दिया गया है, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो.
इन बदलावों से मेंबर सर्विसेज और भी बेहतर होंगी. शिकायतें घटेंगी और क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस आसान हो जाएगा.
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