हॉस्पिटल में कहीं फ्री सर्विस के लिए तो नहीं भर रहे GST? बिल देने से पहले चेक करें ये लिस्ट
30 Apr, 2025
Anjali Karmakar
अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, सर्टिफाइड डॉक्टर और पैरामेडिकल की ओर से दी जाने वाली हेल्थकेयर सर्विस पूरी तरह से GST फ्री हैं.
डॉक्टरों की फीस, कंसल्टेंसी, मेडिसिन सप्लाई, ट्रांसप्लांट, फूड, बेड चार्जेस, OT चार्ज, इक्यूप्मेंट के बिल पर GST नहीं लगता.
अगर मेडिसिन और फूड ऑप्शनल है.ये अलग-अलग आधार पर दिया जा रहा है, तो आपको इसके बिल पर GST देनी पड़ेगी.
हॉस्पिटल में 5000 रुपये प्रतिदिन तक के किराये वाला रूम GST फ्री है. ICU, CCU, और NICU के बिल पर GST लगता है.
हायर सीनियर डॉक्टर और टेक्निशियन को हॉस्पिटल से कंसल्टेंसी चार्ज मिलता है. ये मरीज से GST नहीं वसूल सकते.
अगर अस्पताल मरीज से 10 हजार रुपये कंसल्टेंसी चार्ज वसूलता है, तो भी GST नहीं बनेगा.
मरीजों को अस्पताल की ओर से खाना दिया जाता है. इसपर चार्ज लगता है, लेकिन मरीजों का खाना GST फ्री है.
OPD से दी जाने वाली दवाओं पर GST देना पड़ेगा. ऐसे मेडिसिन पर 5% GST लगता है. कंज्यूमरेबल पर 5 से 12% तक GST लगती है.
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