ट्रेन में बिना टिकट सफर करते पकड़े जाने पर घबराएं नहीं, जान लें अपने अधिकार

02 May, 2025

Anjali Karmakar

कई बार हम अनजाने में या मजबूरी में बिना टिकट ट्रेन में सफर करते हैं.TTE से पकड़े जाने पर घबरा जाते हैं.

रेलवे के नियमों और अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होने पर हम TTE या RPF की बातों को ही सही मान लेते हैं.

बिना टिकट यात्रा करना भारतीय रेलवे के नियमों के खिलाफ है. लेकिन इसपर भी रेलवे के कुछ नियम हैं, जिन्हें आपको जानना चाहिए.

बिना टिकट पकड़े जाने पर TTE आपको सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकता है.TTE ऐसा करने पर जुर्माना लगा सकता है.

हालांकि, बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माने की राशि ट्रेन, ट्रैवल क्लास, दूरी और अन्य कारणों पर निर्भर करती है.

अगर रेल का किराया यानी टिकट की कीमत 250 रुपये से ज्यादा है, तो TTE इसके बराबर पेनाल्टी लगा सकता है.

जुर्माना ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से लेकर जहां यात्री पकड़ा जाता है, उतनी दूरी का कैल्कुलेशन करके लगाया जाता है.

अगर लोअर क्लास के टिकट पर अपर क्लास में सफर करते पकड़े गए, तो दोनों क्लास के किराये के अंतर का जुर्माना वसूला जाएगा.

अगर आपको लगता है कि TTE ने जुर्माना अनुचित तरीके से लगाया है, तो आप 155210 पर मैसेज करके या 139 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं.

अगर आप जुर्माना देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो रेलवे अधिनियम के अंतर्गत आपको अगले स्टेशन पर गाड़ी से उतारा जा सकता है.

बिना टिकट यात्रा करना एक सिविल अपराध की श्रेणी में आता है. अगर आप जुर्माना भर देते हैं, तो आपको जेल नहीं होगी.

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