प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में बचाना चाहते हैं टैक्स, तो एकबार आजमा कर देखें ये 5 टिप्स

05 May, 2025

Anjali Karmakar

शहरीकरण के चलते हाउसिंग सेक्टर कुछ साल से अच्छी ग्रोथ दे रहा है. ऐसे में रियल एस्टेट में निवेश करके आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं.

5 बातों का ख्याल रखें, तो रियल एस्टेट से आपकी प्रॉपर्टी तैयार होगी, इनकम बढ़ेगी और टैक्स छूट का फायदा भी मिलेगा.

घर की कीमत पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है. धारा 80C के तहत इस पर 1.50 लाख रुपये तक टैक्स छूट ले सकते हैं.

अगर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में पत्नी का नाम भी शामिल किया जाए, तो मैक्सिमम 3 लाख तक डिडक्शन पा सकते हैं.

मकान खरीदने के लिए लोन लेते हैं, तो चुकाए गए ब्याज पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 के तहत 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन मिलेगा.

अगर आप एक रेसीडेंशियल प्रॉपर्टी बेचकर दूसरा मकान खरीदना चाहते हैं, तो सेक्शन 54 के तहत डिडक्शन मिलेगा.

आप खरीदी हुई प्रॉपर्टी को मिनिमम 2 साल अपने पास रखकर बेचते हैं, तो 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा.

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