पर्सनल लोन पर भी मिलता है टैक्स रिबेट, इन तरीकों से करें क्लेम

08 May, 2025

Anjali Karmakar

अगर आप पर्सनल लोन लेने का प्लान बना रहे हैं, तो टैक्स बेनिफिट के बारे में जानना जरूरी है.

पर्सनल लोन किसी लीगल सोर्स जैसे बैंक या NBFC से लेना चाहिए. इसे इनकम नहीं माना जाता. इसलिए टैक्स नहीं लगता.

इस लोन के इस लोन के चुकाए गए ब्याज पर इनकम टैक्स डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं.

अगर आप पर्सनल लोन का इस्तेमाल घर के रिनोवेशन या बिजनेस एक्सपैंशन के लिए करते हैं, तो आप रिबेट क्लेम कर सकते हैं.

सेक्शन 24B के तहत घर खरीदने या घर बनाने के लिए पर्सनल लोन लेते हैं, तो 2 लाख रुपये तक टैक्स में छूट ले सकते हैं.

अगर आपने कोई संपत्ति खरीदने के लिए पर्सनल लोन लिया है, तो उस पर दिए गए इंटरेस्ट को क्लेम किया जा सकता है.

पर्सनल लोन पर टैक्स छूट के लिए आपको खर्च का वाउचर, बैंक सर्टिफिकेट, सैंक्शन लेटर और ऑडिटर लेटर दिखाना होगा.

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